अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

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नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, कॉलोनी निर्माता पर एफआईआर

मंडला। जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ राजस्व एवं नगर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तहसील महाराजपुर अंतर्गत बिना अनुमति किए जा रहे प्लॉटिंग और निर्माण कार्य पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है।

बिना अनुमति की गई प्लॉटिंग का खुलासा

प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी हल्का क्रमांक 34, ग्राम महाराजपुर में स्थित खसरा नंबर 306/4, रकबा 0.225 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। भूमि स्वामी अशोक कुमार राय द्वारा उक्त जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लगभग 32 प्लॉट बनाए गए और उनका विक्रय किया गया।

 

जांच में अवैध निर्माण की पुष्टि

प्रशासनिक जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्लॉटिंग और निर्माण कार्य के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी। बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के कॉलोनी निर्माण को गंभीर उल्लंघन माना गया है।

 

नगरपालिका अधिनियम के तहत दर्ज हुआ प्रकरण

जांच में पाया गया कि यह कृत्य नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ए), 339(ए-1) एवं 339(बी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तहसीलदार मंडला द्वारा थाना महाराजपुर में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

 

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण और बिना अनुमति प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि भूमि क्रय-विक्रय से पहले वैधानिक अनुमति और दस्तावेजों की पूरी जांच अवश्य करें।

Mahishmati Live
Author: Mahishmati Live

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