घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर प्रशासन सख्त, मंडला में संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई
मंडला | 14 मार्च 2026

मंडला नगर क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को खाद्य, राजस्व और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आईं और कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें
प्रशासन को पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई होटल और ढाबा संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित कर मंडला नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया।
जैसे ही जांच दल होटल और ढाबों पर पहुंचा, कई संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
इन प्रतिष्ठानों से जब्त हुए सिलेंडर
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों की रसोई में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाते हुए पाया गया। टीम ने विभिन्न स्थानों से कुल 8 सिलेंडर जब्त किए।
एनएच-34 रेस्टोरेंट से 3 सिलेंडर
राजस्थानी ढाबा से 3 सिलेंडर
विशाल भोजनालय से 1 सिलेंडर
विशाल ढाबा से 1 सिलेंडर
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जब्त किए गए सभी सिलेंडरों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जांच में ये अधिकारी रहे शामिल
इस संयुक्त कार्रवाई में प्रभारी तहसीलदार हिमांशु भलावी, जिला आपूर्ति अधिकारी संत कुमार भलावी सहित खाद्य, राजस्व और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है। आने वाले दिनों में भी इस तरह की संयुक्त जांच लगातार जारी रहेगी।
अधिकारियों ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल व्यावसायिक (नीले) गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें, अन्यथा उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है।








