सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन का सख्त कदम


सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों और गंभीर चोटों की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
मोटरयान अधिनियम की धारा 129 का हवाला
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, किसी भी दोपहिया वाहन को चलाने या उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम सार्वजनिक स्थानों पर लागू होता है।
जिले के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश
जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि जो दोपहिया वाहन चालक BIS मानक वाला हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, उन्हें पेट्रोल का वितरण न किया जाए।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पंप स्टाफ को भी दिए गए स्पष्ट निर्देश
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्टाफ को इस आदेश की पूरी जानकारी दें और पंप परिसर में इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी मंडला द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
Author: Mahishmati Live











