मंडला में किरायेदार सत्यापन नियमों की अनदेखी पर सख्ती, मकान मालिक पर केस दर्ज

कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई
जिला मंडला में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने किरायेदार सत्यापन नियमों का उल्लंघन करने वाले एक मकान मालिक के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की है।
आईपीएल सट्टा प्रकरण की जांच में हुआ खुलासा

जानकारी के अनुसार, हाल ही में सामने आए आईपीएल सट्टा प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि कटरा क्षेत्र स्थित एक मकान को बिना किरायेदार सत्यापन के किराए पर दिया गया था। जांच में सामने आया कि मकान मालिक अजय चौरसिया (73 वर्ष, निवासी तिलक वार्ड, मंडला) ने 11 मार्च 2026 से अपना मकान किराए पर दिया, लेकिन उन्होंने किरायेदारों का आवश्यक विवरण थाना या चौकी में जमा नहीं किया।
प्रशासनिक आदेश की अवहेलना

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंडला द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद संबंधित मकान मालिक द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने अजय चौरसिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
नागरिकों से पुलिस की अपील

मंडला पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों और मकान मालिकों से अपील की है कि वे किरायेदार सत्यापन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। इससे न केवल अपराधों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
बढ़ती निगरानी और सख्ती के संकेत
इस कार्रवाई के बाद यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि मंडला पुलिस अब किरायेदार सत्यापन जैसे नियमों को लेकर पूरी तरह सख्त है। आने वाले समय में इस तरह के मामलों पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।








